86वां संविधान संशोधन, 2002 | 86 va samvidhan sanshodhan

86वां संविधान संशोधन, 2002

इसका संबंध अनुच्छेद 21 के पश्चात् जोड़े गए नए अनुच्छेद 21ए से है। नया अनुच्छेद 21ए, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है - "राज्य को छह से 14 साल तक के सभी बच्चों को निशल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगी।"
संविधान के अनुच्छेद 45 में निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा गया है जिसमें छह साल से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती देखभाल और उनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 45 "राज्य को तब तक सभी बच्चों को शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करना होगा जब तक वह छह साल की आयु का नहीं हो जाता है।"
संविधान के अनुच्छेद 51ए में संशोधन करके एक नया मूल कर्त्तव्य जोडा गया है, "इसमें छह साल से 14 साल की आयु के बच्चे के माता-पिता या अभिभावक अथवा संरक्षक को अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है।"
86-va-samvidhan-sanshodhan
भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
  • इसका संबंध अनुच्छेद 21 के पश्चात् जोड़े गए नए अनुच्छेद 21 ए से है।
  • नया अनुच्छेद 21ए, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है-"राज्य को छह से 14 साल तक के सभी बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित क़ानून के तहत होगी।"
  • संविधान के अनुच्छेद 45 में निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा गया है जिसमें छह साल से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती देखभाल और उनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई है।
  • अनुच्छेद 45 "राज्य को तब तक सभी बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करना होगा जब तक वह छह साल की आयु का नहीं हो जाता है।"
  • संविधान के अनुच्छेद 51 ए में संशोधन करके (J) के बाद नया अनुच्छेद (K) जोड़ा गया है, "इसमें छह साल से 14 साल तक की आयु के बच्चे के माता-पिता या अभिभावाक अथवा संरक्षक को अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है।"
इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है । इसे अनुच्छेद 21(क) के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है । इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51(क) में संशोधन किए जाने का प्रावधान है।
86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 – इसका संबंध अनुच्छेद 21 के पश्चात जोड़े गए नए अनुच्छेद 21 ए से है। नया अनुच्छेद 21 ए, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है – ‘राज्य को छह से 14 साल तक के सभी बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगी।’
संविधान के अनुच्छेद 45 में निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा गया है जिसमें छह साल से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती देखभाल और उनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 45 ‘राज्य को तब तक सभी बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करना होगा जब तक वह छह साल की आयु का नहीं हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 51ए में संशोधन करके (जे) के बाद नया अनुच्छेद (के) जोड़ा गया है, ‘इसमें छह साल से 14 साल तक की आयु के बच्चे के माता-पिता या अभिभावक अथवा संरक्षक को अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

Post a Comment

Newer Older